दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा

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दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा

डिजिटल डेस्क, सतना। जन्म से गूंगी-बहरी किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले दुराचारी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है । चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र अदालत ने जुर्माना राशि के साथ ही पीडि़त किशोरी को शासन की अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया है। पीआरओ फखरुद्दीन के अनुसार दिव्यांग किशोरी की मां ने 6 मई 2016 को कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। पीडि़ता की मां ने बताया कि आरोपी ने 5 मई 2016 को रात करीब 9 बजे दुष्कर्म किया, जब घर में कोई नहीं था। घटना की जानकारी पीडि़ता ने दूसरे दिन इशारे से बताया। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत डीएनए जांच रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर आरोपी अंगद कुमार वर्मा पिता भूरा चौधरी निवासी सुसुवार को दुष्कर्म का अपराध करने का दोषी मानते हुए उम्र कैद और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह ने पक्ष रखा।

पटवारी को 4 साल की जेल,10 हजार का जुर्माना- ली थी 6 हजार की रिश्वत
 परवीक्षा अवधि में ही रिश्वत लेते पकड़े गए दिव्यांग पटवारी को अदालत ने 4 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट देवनारायण शुक्ला की अदालत ने बंटवारा करने के लिए 6 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए मैहर के करुआ हल्के के तत्कालीन पटवारी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि मैहर के करुआ निवासी ध्रुव सिंह पटेल ने लोकायुकत कार्यालय रीवा में 6 जून 2014 को पटवारी के रिश्वत लेने की शिकायत की थी। फरियादी ने बताया था कि उसके पिता व चाचा पुल्ली के आधार पर विभाजन कराने के लिए पटवारी के पास गए थे। पटवारी ने विभाजन करने के लिए 6 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को 9 जून 2014 को शाम करीब 4 बजे संडरशन कम्पनी के सामने से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पीसी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दोषी पाए जाने पर पटवारी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ बृजेन्द्रनाथ शर्मा ने पक्ष रखा।

 

Created On :   15 Nov 2018 7:33 AM GMT

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