लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

The police has registered a case against the man who gave false information of loot
लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, सीधी। पत्नी को पैसा देने के बाद पुलिस को लूट की झूठी सूचना देने वेले युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना बहरी थाना की है, जानकारी के अनुसार भाईलाल कोरी निवासी लौआ थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा ने बीती रात करीब 9 बजे डायल 100 एवं कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि ग्राम कुबरी के समीप बस से उतारकर 2 लोगों ने उससे ढाई लाख रुपये लूट लिए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक तरूण नायक द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुये तत्काल थाना प्रभारी अमिलिया दीपक बघेल, थाना बहरी से उपनिरीक्षक शिवम दुबे, एवं थाना प्रभारी कोतवाली राघवेन्द्र द्विवेदी को मौक़े के लिए रवाना किया गया। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकान्त शर्मा को भी भेजा गया। जहां पुलिस द्वारा सभी थानों में नाकाबंदी कर दी गई।

वसूली पर आया था युवक
इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने फ़रियादी भाईलाल कोरी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह रीवा में विकास झमवानी के यहां सुमित इलेक्ट्रिकल्स नामक दुकान में कार्य करता है। बहरी क्षेत्र के आस पास गांवों में इलेक्ट्रिक के दिये गये सामानों की राशि की वसूली करता है। इसके साथ रीवा के अन्य दुकानों के भी लोग थे जो राशि वसूलकर कुबरी में जब शाम को भाई लाल कोरी को साथ चलने को कहने लगे तो वह अभी और वसूली करनी है बोलकर अपने साथियों को बस में जाने दिया। पुलिस ने जब भाईलाल कोरी से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और बताया कि पैसे की लालच में आकर उसने अपनी पत्नी को पैसा दे दिया था जो एक वाहन से यहां आयी हुई थी और वह पैसा लेकर ग्राम लौआ चली गई ।

पत्नी के पास से जब्त हुई राशि
इस सूचना पर तत्काल दो टीमें बनाकर जिसमें प्रथम टीम में उपनिरीक्षक दीपक बघेल और दूसरी टीम में उपनिरीक्षक शिवम दुबे को सम्मिलित कर रवाना किया गया। जिनके द्वारा ग्राम लौआ थाना रायपुर कर्चुलियान में फ़रियादी भाई लाल कोरी के घर से कुल रक़म 2,21,345 रुपये ज़ब्त किया गया तथा इसे थाना बहरी लाया गया। सम्पूर्ण घटनाक्रम से यह बात प्रकाश में आई कि पैसे की लालच के कारण फरियादी भाईलाल कोल अपने आपको रोक नहीं सका और पैसा अपनी पत्नी को देकर इस तरह की झूठी घटनाक्रम की साजि़श रची जो एक घंटे के भीतर ही सीधी पुलिस के द्वारा सुलझा ली गई । पुलिस को झूठी सूचना दिए जाने के कारण भाईलाल कोरी पर भारतीय दंड विधान की धारा 182, 211 आईपीसी के तहत कार्यवाही की जा रही है।

 

Created On :   19 Sep 2018 7:49 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story