अब अगर कॉल ड्रॉप हुई तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देना होगा जुर्माना

Trai gets tough on call drops slaps penalty of upto Rs 10 lakh
अब अगर कॉल ड्रॉप हुई तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देना होगा जुर्माना
अब अगर कॉल ड्रॉप हुई तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देना होगा जुर्माना


डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कॉल ड्रॉप को लेकर एक कड़ी घोषणा की और कहा कि जो भी दूरसंचार कंपनी ऑपरेटर मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उन पर कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ट्राई ने कहा, "अगर कंपनी नए शुरू किए गए DCR (कॉल ड्रॉप की दर) बेंचमार्क तक पहुंचने में नाकाम होती हैं तो उन पर ग्रेडेट फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की रकम इस पर निर्भर करेगी कि कंपनियां बेंचमार्क से कितनी दूर हैं।" ट्राई ने कहा कि "सेवाओं की गुणवत्ता" को लेकर बदले हुए विनियमन 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

इसमें बताया गया कि बेंचमार्क को पूरा नहीं करने पर सर्विस प्रोवाइडर पर प्रत्येक पैरामीटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियामक ने कहा, "अगर लगातार दो तिमाहियों तक कंपनी बेंचमार्क पर खरा नहीं उतरती तो जुर्माने की रकम डेढ़ गुनी हो जाएगी और दो तिमाही से भी ज्यादा वक्त बीतने पर सुधार नहीं हुआ तो जुर्माने की रकम दो गुनी हो जाएगी।"
 

Created On :   19 Aug 2017 8:05 AM GMT

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