हत्या कर सबूत मिटाने के दो आरोपी भाइयों को उम्र कैद की सजा, देना होगा जुर्माना

Two accused brothers sentenced to life imprisonment for erasing evidence by murder, fined
हत्या कर सबूत मिटाने के दो आरोपी भाइयों को उम्र कैद की सजा, देना होगा जुर्माना
हत्या कर सबूत मिटाने के दो आरोपी भाइयों को उम्र कैद की सजा, देना होगा जुर्माना


डिजिटल डेस्क सतना। सत्र न्यायाधीश आर के सोनी ने आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या कर सबूतों को विलोपित करने के जघन्य और सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में  आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। सत्र अदालत ने आरोपियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले में राज्य की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक रमेश मिश्र ने बताया कि थाना रामपुर बघेलान के ग्राम तिवनी निवासी कल्लू उर्फ  कमलेन्द्र सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह की उसी गांव के निवासी आरोपी सगे भाई अनिल सिंह उर्फ   सिंटू पटेल उम्र 23 वर्ष एवं अशोक सिंह उर्फ  गड्डू पटेल उम्र 25 वर्ष दोनों पुत्र स्वर्गीय नवलकिशोर सिंह ने 2 जुलाई 2013 को शाम 4 से 5 बजे बीच हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक में फेंक दिया था। सूचना पर रामपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक विचारण के लिए आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने बताया सबूतों और समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों आरोपियों को धारा 302 सहपाठित धारा 34 भादवि का अपराध करने का दोषी मानते हुए उम्र कैद और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   10 Nov 2019 12:28 PM GMT

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