कुएं में मिली संदिग्ध हालात में पति-पत्नी की लाश, जांच में जुटी पुलिस

Two dead bodies of husband and wife found in well in suspiciously
कुएं में मिली संदिग्ध हालात में पति-पत्नी की लाश, जांच में जुटी पुलिस
कुएं में मिली संदिग्ध हालात में पति-पत्नी की लाश, जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, सीधी। जिले के खड्डी चौकी अंतर्गत ग्राम चकड़ौर में पति और पत्नी की लाश कुएं में मिली है। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार चकड़ौर निवासी रामजियावन अगरिया उम्र 55 एवं पत्नी नेमतिया अगरिया उम्र 45 वर्ष मंगलवार की रात घर में ही थे, लेकिन सुबह दोनों की लाश घर के समीप स्थित कुएं में पाई गई। जिसकी सूचना पड़ोसियों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से दोनों पति-पत्नी की लाश कुएं से बाहर निकलवाने के पश्चात पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया।

बताया जा रहा है कि मृतक पति बीती रात शराब के नशे में घर पहुंचा था, जिसके बाद परिवार के साथ विवाद भी हुआ था, लेकिन पति व उसकी पत्नी कुएं में कैसे पहुंच गए। इसकी जानकारी घर के सदस्यों को नहीं है। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। इस संबंध में खड्डी चौकी प्रभारी ने बताया कि मौके की स्थिति देखकर अभी कुछ ज्यादा बातें सामने नहीं आई हैं, किंतु परिवार व पड़ोसियों की मानें तो देर रात पति ने नशे में विवाद किया था। जिसके चलते यह भी एक वजह हो सकती है। जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। घटना को लेकर  मौके पर चुरहट एसडीओपी राजेन्द्र श्रीवास्तव भी पहुंचकर चौकी पुलिस को जांच संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

दुष्कर्म के आरोपियों को भेजा गया जेल
दुष्कर्म के आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है। बताया गया कि अभियुक्तगण विष्णु साकेत उम्र 25 वर्ष एवं जय प्रकाश साकेत उम्र 24 वर्ष पिता छोटेलाल साकेत दोनो निवासी ग्राम बघवार थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी ने नाबालिग पीड़िता के साथ उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना सामूहिक बलात्कार किया।

जिसके संबंध में पीड़िता की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र 336/16 धारा 363, 366, 376,2, छ भादवि एवं 3/4 पाक्सो अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। जिसके बाद स्थायी गिरफ्तारी वारंट के पालन में आरोपियों को 4 जून को गिरफ्तार कर न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियुक्तगण द्वारा मामले में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण क्रमांक 39/17 में शासन की ओर से श्रीमती भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंप्रसं का सुसंगत तर्क रखते हुए जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया।

 

Created On :   5 July 2018 7:57 AM GMT

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