खितौली में पकड़ाए मवेशी तस्कर, केशवाही में की थी मारपीट

Two trucks cattle caught during trafficking from shahdol district
खितौली में पकड़ाए मवेशी तस्कर, केशवाही में की थी मारपीट
खितौली में पकड़ाए मवेशी तस्कर, केशवाही में की थी मारपीट

डिजिटल डेस्क शहडोल । गोहपारू में पशु तस्करी में पकड़े गये दो ट्रक मवेशियों के आरोपी खितौली कटनी से सोमवार रात पकड़े गये हैं। शहडोल की सीमा पार कर आरोपी खितौली बरही होते भागने की फिराक में थे। इधर पुलिस को एक संदेही से पूछताछ में उनकी लोकेशन पता चली। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गोहपारू थाना प्रभारी भानू प्रताप सिंह, केशवाही प्रभारी योगेन्द्र सिंह व उनकी टीम आरोपियों के पकडऩे रवाना हुई।खितौली में चार पहिया वाहन का पीछा कर चार आरोपियों को पकडऩे में सफलता मिली। गोहपारू प्रभारी भानू सिंह ने बताया गिरफ्तार आरोपियों में वशीम अहमद, मो. रताज सिद्धीकी उर्फ आनू, मो. साकिर, अक्रमअंसारी सभ्ीा निवासी सतना के बताये गये हैं। सोमवार रात दो बजे मानपुर पुलिस की निशानदेही पर एक गाड़ी खितौली में ट्रेस हुई। इसी आधार पर संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर सफलता हासिल की।पूछताछ में आरोपियों द्वारा दोनों ट्रक के 50 बछड़े यूपी में बूचडख़ाने ले जाना बताया गया है।
साथ ही इन्ही आरोपियों द्वारा घटना के दिन केशवाही में मारपीट की गई थी। उक्त टीम में एएसआई डीए बागरी, राममोहन शर्मा, सुरेन्द्र पटेल शामिल रहे।
मवेशी तस्कर को एक साल की सजा- कोतवाली थाना अंतर्गत छह साल पुराने पशु तस्करी मामले में आरोपियों को न्यायालय से सजा हुई है। प्रथम श्रेणी न्यायधीश श्रीमती सुमन उईके ने फैसला सुनाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में दो आरोपियों को दो-दो हजार जुर्माना तथा पांच अन्य आरोपियों को एक वर्ष व छह माह सश्रम की सजा पांच हजार रुपए सहित निर्णय पारित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ ने बताया तीन अप्रैल 2012 को कोतवाली थाना अंतर्गत रीवा रोड में जंगल बैरियर के पास ट्रक में गौवंश भरकर वध की नीयत से परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाहन सहित आरोपी आसिफ खान, बाबू लाल, रामकृपाल, राजेश्वर, सलमान, रामविकास, राशिद को परिवहन करते पकड़ा। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 274/12 में धारा आठ (ख) 11 मप्र. गौवंश प्रतिशेध अधिनियम की धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उभयपक्ष के तर्कश्रावण हुये। न्यायधीश ने आरोपियों पर अपराध सिद्ध पाया। निर्णय सुनाते करते हुए आसिफ खान व राशिद को मोटर व्हीकल एक्ट में दो हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया। इसी तरह पांच अन्य आरोपी बाबू लाल, रामकृपाल, राजेश्वर, सलमान, रामविकास को छह माह को एक वर्ष सजा धारा 11 घ के तहत एवं धारा 6 मप्र. गोवशं प्रतिषेध अधिनियम के तहत 6-6 माह का सश्रम कारावास का निर्णय सुनाया है। सजा के साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड पारित हुआ है। शासन की ओर से संतोष कुमार पाटले एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।

 

Created On :   14 March 2018 8:17 AM GMT

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