UGC की नई गाइडलाइन, अब कोई भी कॉलेज नहीं रख सकेगा छात्रों के ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स

UGC new guideline for college admission rules and students problems
UGC की नई गाइडलाइन, अब कोई भी कॉलेज नहीं रख सकेगा छात्रों के ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स
UGC की नई गाइडलाइन, अब कोई भी कॉलेज नहीं रख सकेगा छात्रों के ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम और खासकर इंजीनियरिंग और एमबीए जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के स्टूडेंट्स को परेशानी से बचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सौगात दी है। अपने हालिया नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि अब कोई भी कॉलेज एडमिशन लेते समय विद्यार्थियों का ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रख सकता।

वहीं अगर विद्यार्थी एडमिशन कैंसल करवाए, तो कॉलेज को उनकी फीस भी उन्हें लौटानी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने अपने ट्वीट पर लिखा कि  "उच्च शिक्षण संस्थान अगर दाखिला वापस लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी फीस नहीं लौटाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब से किसी भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों के दस्तावेजों की मूल प्रति रखने का अधिकार नहीं होगा। बता दें कि पिछले वर्ष अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद (एआईसीटीई ) ने भी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें सचेत किया था।

शहर में लगातार आते हैं ऐसे मामले
नागपुर शहर में हर बार ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा कॉलेज से एडमिशन रद्द करवाने के बाद कॉलेज उनके ओरिजनल डॉक्यूमेंट रोक लेते हैं और बदले में पूरे पाठ्यक्रम की फीस मांगने लगते हैं। मुख्यत: इंजीनियरिंग कॉलेजों से ऐसी शिकायतें सामने आती हैं। हमारे शहर में एक तंत्र है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। हर साल नए सत्र के प्रवेश शुरू हो जाने के पूर्व कॉलेजों के एजेंट्स सक्रीय हो जाते हैं।

ये विद्यार्थियों और पालकों से सीधा संपर्क करके उन्हें किसी कॉलेज विशेष में प्रवेश लेने को मनाते हैं और विद्यार्थी के ओरिजनल दस्तावेज अपने पास रख लेते हैं। इधर कॉलेज में प्रवेश लेने पर स्टूडेंट्स अगर वहां की पढ़ाई और सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होने पर अगर कॉलेज छोड़ना चाहे, तो कॉलेज उनसे पूरे पाठ्यक्रम (सभी वर्षों) की फीस मांगने लगते हैं। नहीं देने पर दस्तावेज लौटाने में आनाकानी करते हैं। ऐसे मामलों में स्टूडेंट्स को उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, एआईसीटीई और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेनी चाहिए।

फीस के नियम इस प्रकार
यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज से एडमिशन रद्द करा लेते हैं, तो कॉलेज को उसकी फीस लौटानी ही होगी। कॉलेज एडमिशन प्रोसेसिंग के नाम पर जो फीस लेते हैं, उसमें से भी  5 फीसदी ही या अधिकतम 5 हजार रुपए ही ले सकेंगे। एडमिशन बंद होने के 15 दिन पहले कोई भी छात्र एडमिशन कैंसल करवाता है, तो उसे 100 फीसदी फीस यानी पूरी फीस वापस दी जाएगी। वहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन की अंतिम तारीख से 15 दिन पहले एडमिशन कैंसल करवाने पर 90 फीसदी फीस वापस मिलेगी। अंतिम तारीख के बाद 15 दिनों के भीतर एडमिशन कैंसल करवाने पर कॉलेज को 80 फीसदी फीस लौटानी होगी।  50 फीसदी फीस उन छात्रों को लौटाई जाएगी, जो एडमिशन होने के बाद 16 से 30 दिनों के भीतर एडमिशन कैंसल करवाते हैं।

Created On :   15 Oct 2018 11:00 AM GMT

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