UIDAI ने बैंको को भेजे दिशा-निर्देश, इन सेवाओं के लिए होगा e-KYC का इस्तेमाल

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UIDAI ने बैंको को भेजे दिशा-निर्देश, इन सेवाओं के लिए होगा e-KYC का इस्तेमाल
UIDAI ने बैंको को भेजे दिशा-निर्देश, इन सेवाओं के लिए होगा e-KYC का इस्तेमाल
हाईलाइट
  • UIDAI ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सब्सिडी और वेल्फेयर स्कीम में बैंक आधार ई-KYC का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • UIDAI ने सभी बैंकों को एक पत्र भेजा है।
  • सूत्रों के अनुसार इसमें UIDAI ने बैंकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने सभी बैंकों को एक पत्र भेजा है। सूत्रों के अनुसार इसमें UIDAI ने बैंकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सब्सिडी और वेल्फेयर स्कीम में बैंक आधार ई-KYC का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा सभी ग्राहकों के लिए बैंक आधार कार्ड का हार्ड कॉपी इस्तेमाल में ला सकते हैं।

UIDAI के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि बैंक को यह निर्देश पिछले सप्ताह ही भेजा गया था। इसके अलावा इसकी एक कॉपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को भी भेजी गई है। UIDAI ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें एक लीगल ओपिनियन प्राप्त हुआ था। यह ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में अपना फैसला देने के बाद प्राप्त हुआ। SC ने वेल्फेयर स्कीम के लिए सरकार को आधार का इस्तेमाल करने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी, वहीं प्राइवेट संस्थाओं में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

अधिकारी ने बताया कि वेल्फेयर स्कीम और सब्सिडी के लिए बैंक आधार के कई तरीके इस्तेमाल कर सकती है। इसमें क्विक रिसपोंस या QR कोड और ऑफलाइन आधार के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन सभी केस में वह इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं अगर दर्शक चाहे तो वह फिजिकल या आधार का हार्ड कॉपी भी वेरिफिकेशन के लिए दे सकता है। UIDAI के अनुसार किसी ग्राहक से आधार कार्ड जमा लेने के बाद बैंक को आधार कार्ड के हार्ड कॉपी या ई-आधार के पहले आठ अंक को छिपा के रखना होगा।

UIDAI के CEO अजय भुषण पांडे ने कहा, आधार को वेरिफाई करने के और भी कई ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों के लिए पेपरलेस और डिजिटल ऑप्शन मौजूद हैं। इस ऑप्शन के तहत लोगों को आधार के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डिजिटली साइन करके भी ग्राहक के पहचान को वेरिफाई किया जा सकेगा। इसके लिए बैंक को हमारे सर्वर पर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जानकारी भी बैंकों को भेजी जा चुकी है, हालांकि इसका पूरा विवरण उन्होंने अभी नहीं भेजा है। 

Created On :   28 Oct 2018 3:15 PM GMT

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