औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन पर मिलेगी 95 प्रतिशत तक की छूट

Up to 95% discount on land allocation in industrial areas
औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन पर मिलेगी 95 प्रतिशत तक की छूट
औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन पर मिलेगी 95 प्रतिशत तक की छूट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित भू-खण्डों पर प्रीमीयम राशि में भूखण्ड के आकार के हिसाब से रियायतें दी जाएंगी। सभी औद्योगिक इकाईयों के लिए 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर 90 प्रतिशत, 5 हजार 500 वर्गमीटर तक 80 प्रतिशत, 2 हैक्टेयर तक 65 प्रतिशत, 6 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत तथा 20 हैक्टेयर तक 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इसी प्रकार, सूक्ष, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए 500 500 वर्गमीटर तक 95 प्रतिशत, 5 हजार 500 वर्गमीटर तक 90 प्रतिशत, 2 हैक्टेयर तक 80 प्रतिशत, 6 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत तथा 20 हैक्टेयर तक 25 प्रतिशत की छूट भूमि के प्रीमियम पर मिलेगी।

एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव वीएल कांताराव के अनुसार, प्रब्याजि की उपरोक्त दरें केवल औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित भूखण्डों के लिए लागू होंगी तथा भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब यानि टेलीस्कोपिक पध्दति से की जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा उसके पश्चात आगामी आदेश तक मिलती रहेगी।

Created On :   10 July 2018 11:06 AM GMT

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