पारिवारिक या बिजनेस रिश्तों के बिना नहीं मिलेगा 'यूएस वीजा'

US issues new visa criteria for 6 Muslim nations
पारिवारिक या बिजनेस रिश्तों के बिना नहीं मिलेगा 'यूएस वीजा'
पारिवारिक या बिजनेस रिश्तों के बिना नहीं मिलेगा 'यूएस वीजा'

एजेंसी, वाशिंगटन. ट्रम्प प्रशासन ने 6 मुस्लिम राष्ट्रों और शरणार्थी वीजा आवेदकों के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन छह देशों के वीजा आवेदकों का अमेरिका से परिवारिक या व्यवसायिक संबंध होना चाहिए, तभी उनको वीजा मुहैया कराया जाएगा। ये बदलाव इसलिय किये गये है, क्याेंकि मुस्लिम राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर ट्रम्प की बहुत आलोचना हुई थी।

बुधवार को अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को भेजे गए नए दिशा-निर्देशों में लिखा है कि इन छह देशों के आवेदकों को अमेरिका में रह रहे नागरिकों से माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चे, वयस्क बेटे या बेटी, दामाद, बहू या भाई के साथ संबंध साबित करना होगा, तभी उन्हें वीजा मिलेगा।  पारिवारिक रिश्ते के अलावा उन्होंने साफ किया कि अगर अमेरिका से व्यावसायिक संबंध होंगे तो उस स्थिति में भी उसे अमेरिकी वीजा उपलब्ध कराया जाएगा।

दादा-दादी के रिश्ते नहीं चलेंगे

ट्रंंप प्रशासन ने ये भी साफ कर दिया है कि दादा-दादी, पोते, चाची, चाचा, भतीजी-भतीजे, चचेरे भाई, भाई और भाभी, मंगेतर या अन्य परिवार के सदस्यों को करीबी रिश्ते नहीं माना जाता है। गौरतलब है कि इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने सात मुस्लिम देशों के लिए अमेरिकी वीजा पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के एक जज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सात मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध के फैसले पर अस्थाई रोक लगा दी थी। यूएस के दो राज्यों समेत पूरे अमेरिका में ट्रंप सरकार के फैसले को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी।

विरोध में राज्य 

ट्रंप के इस आदेश से प्रभावित देशों के 60 हजार लोगों ने अपने वीजा को रद्द कर दिया था। जिला जज जेम्स रॉबर्ट ने कहा था कि राज्यों का रुख ट्रंप के आदेश के खिलाफ है। पूरे देशभर में उनके इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस का तर्क है कि इस आदेश के बाद देश सुरक्षित बनेगा।

Created On :   29 Jun 2017 4:07 AM GMT

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