ट्रंप का समर्थन, '6 मुस्लिम देशों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लागू हो'

ट्रंप का समर्थन, '6 मुस्लिम देशों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लागू हो'

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने 6 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 9 में से 7 जजों ने ट्रंप के इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे पूरी तरह से लागू करने की भी बात कही है। बता दें कि ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों को अमेरिका में एंट्री न दी जाए। इससे पहले अमेरिका की एक निचली कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले को खारिज कर दिया था। 

कौन-कौन से देश हैं शामिल? 

जनवरी में अमेरिकी प्रेसिडेंट बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिकी यात्रा पर बैन लगा दिया था। इन देशों में चाड, ईरान, लीबिया, सीरिया, सोमालिया और यमन शामिल हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के आदेश में नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर भी बैन लगाने की बात कही गई है। इससे पहले अमेरिका की कई निचली अदालतों ने ट्रंप के "ट्रेवल बैन" को लागू करने पर रोक लगा दी थी। 

निचली अदालतों ने कर दिया था खारिज

इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 6 मुस्लिम देशों के "ट्रेवल बैन" को लागू करने पर रोक लगा दी थी। निचली अदालतों का कहना था कि ये फैसला ट्रंप की "मुस्लिमों पर बैन" की पॉलिसी का हिस्सा है। हालांकि सरकार ने इस मामले का "नेशनल सिक्योरिटी" से जुड़ा मुद्दा बताया था। इस मामले में ट्रंप सरकार ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है और पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स और बर्लिन में हुए आतंकवादी हमलों की ओर इशारा किया था। वहीं अमेरिकी लोअर कोर्ट्स का कहना था कि "प्रेसिडेंट की पॉलिसी ने कॉन्स्टीट्यूशन के उस अमेंडमेंट का उल्लंघन किया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई थी।"

जून में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था फैसला? 

इससे पहले "ट्रेवल बैन" पर हुई सुनवाई के दौरान जून में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस फैसले को आंशिक रुप से बहाल करने का आदेश दिया था। जून में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुस्लिम कंट्रीज़ के लोगों की अमेरिकी यात्रा पर रोक लगाने को अगली सुनवाई तक लागू रहने की बात कही थी। कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी जीत बताया था। कोर्ट ने अपने देश में ये कहा था कि ट्रंप का ये "ट्रेवल बैन" 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर लागू होता है। हालांकि इस बैन में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया था, जिनके अमेरिका के साथ निजी संबंध है। इसका मतलब ये कि जो लोग अमेरिका में पढ़ाई करते हैं या फिर ऐसे विदेशी नागरिक, जिनके परिवार वाले उनसे मिलने आना चाहते हैं। 

मार्च में लगाया था बैन

ट्रंप सरकार ने मुस्लिम देशों के अमेरिकी यात्रा पर बैन लगाने संबंधित आदेश पर मार्च में सिग्नेचर किए थे। इसके बाद दुनियाभर में ट्रंप का काफी विरोध भी किया गया था। हालांकि सरकार ने इसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा बताया था। ट्रंप के शुरुआती आदेश में 6 मुस्लिम देशों की अमेरिकी यात्रा पर 90 दिन तक बैन लगाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही रिफ्यूजीस (शरणार्थियों) की एंट्री पर भी 120 दिन के लिए बैन लगा दिया गया था। 
 

Created On :   5 Dec 2017 2:15 AM GMT

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