8 साल बाद मंत्री लाल सिंह आर्य बनाए गए हत्या के आरोपी

warrant against state minister Lal Singh Arya
8 साल बाद मंत्री लाल सिंह आर्य बनाए गए हत्या के आरोपी
8 साल बाद मंत्री लाल सिंह आर्य बनाए गए हत्या के आरोपी

डिजिटल डेस्क,भोपाल। विधायक माखन जाटव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विशेष कोर्ट ने मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बना दिया है। दरअसल, इस मामले में मुरैना विशेष कोर्ट ने 19 मई 2017 को मंत्री आर्य को आरोपी बनाया था, साथ ही गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आर्य ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया था कि धारा 319 के आवेदन में मंत्री आर्य का पक्ष सुनने के बाद फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भिंड कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। माखन हत्याकांड केस की सुनवाई में राज्यमंत्री लालसिंह आर्य को 14 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। 

क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि 13 अप्रैल 2009 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या कर दी गई थी। छरैंटा गांव में चुनावी सभा से लौटने के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। हत्याकांड की जांच सीबीआई की भोपाल विंग ने की थी। सीबीआई की जांच में भी मंत्री लाल सिंह आर्य का नाम नहीं आया था। सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। इसके बाद हत्याकांड मे मृतक विधायक जाटव के बेटे और पूर्व विधायक रणवीर जाटव ने कोर्ट में आवेदन लगाकर मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाने की अपील की थी। 

19 मई 2017 को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंत्री आर्य को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मंत्री आर्य ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया था और आदेश दिया था कि धारा 319 के आवेदन में मंत्री आर्य का पक्ष सुनने के बाद फैसला दिया जाए।

Created On :   25 Aug 2017 5:15 AM GMT

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