मोबाइल नंबर को आधार से ​डी-लिंक करना चाहते हैं? करना होंगे ये काम

Your mobile number want to delink from aadhar? Do this work
मोबाइल नंबर को आधार से ​डी-लिंक करना चाहते हैं? करना होंगे ये काम
मोबाइल नंबर को आधार से ​डी-लिंक करना चाहते हैं? करना होंगे ये काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को रद्द करते हुए नया सिम कनेक्‍शन लेने के लिए आधार नंबर देना पूरी तरह वैकल्पिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधार सिम कार्ड जारी करने के लिए जरूरी नहीं है और न ही मोबाइल से आधार लिंक कराना जरूरी है। ऐसे में उन लोगों के लिए परेशानी नजर आ रही है जिन्होंने बीते साल में अपने नंबर को आधार से लिंक कराया है।

लोगों के मन में सवाल है कि वे अपने मोबाइल नंबर को आधार से डिलिंक कैसे करें। बता दें कि इस बात को लेकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने पहले ही टेलीकॉम कंपनियों से अगले 15 दिनों में e-KYC के लिए आधार की जरूरत खत्म करने को लेकर प्लान देने को कहा है।

करना होंगे ये काम
फिलहाल कंपनियों के पास मौजूद आधार डेटा को समाप्त करने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। लेकिन यदि आप अपने नंबर से आधार को डीलिंक करना चाहते हैं तो आपको फिर से KYC करवाना पड़ सकती है। इसके लिए आपको संबंधित टेलीकॉम कंपनी को पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल देना होगा। हालांकि कंपनियों की ओर से इस बारे में अब तक कोई घोषणा सामने नहीं आई है।

सर्कुलर जारी किया
यहां बता दें कि UIDAI ने कई टेलिकॉम कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें टेलीकॉम कंपनियों से पूछा गया है कि मोबाइल सिमकार्ड के वेरिफिकेशन के लिए होने वाले आधार कार्ड नंबर के इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा। यही नहीं UIDAI ने सभी ऑपरेटर्स को कहा गया है कि वह अपने कस्टमर्स को आधार डीलिंक करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें।

इस मुहिम से मोबाइल नंबर हुए थे आधार से लिंक
बता दें कि मोबाइल सिम का फर्जीवाड़ा पकड़ने दूरसंचार मंत्रालय ने आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू की थी। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को मैसेज और कॉल के जरिए अपनी नजीदीकि रिटलेर द्वारा माबइल नंबर को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद आधार डेटा को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने आधार डेटा सिक्योरिटी को कटघरे में ला दिया था।

हाल ही में आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता को लेकर सुनवाई में कहा कि आधार को अनिवार्य करने के लिए किसी को बाध्‍य नहीं किया जा सकता। इस निर्देश के साथ ही सरकार का वह पुराना आदेश भी निरस्त हो गया, जिसमें कहा गया था कि आधार सत्‍यापन के बिना किसी को सिम जारी न किया जाए।


 

Created On :   2 Oct 2018 10:59 AM GMT

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