जाकिर नाइक हाजिर हो नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट, तडवी मामले में वीडियो रिकार्डिंग की मांग अस्वीकार

Zakir Naik should be present otherwise arrest warrant will issue
जाकिर नाइक हाजिर हो नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट, तडवी मामले में वीडियो रिकार्डिंग की मांग अस्वीकार
जाकिर नाइक हाजिर हो नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट, तडवी मामले में वीडियो रिकार्डिंग की मांग अस्वीकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने विवादित इस्लाम प्रचारकर जाकिर नाइक को आगामी 31 जुलाई तक कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने नाइक के खिलाफ ऐसा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में साफ किया है कि यदि नाइक इस दफे कोर्ट में उपस्थित नहीं होते तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने नाइक के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाइक को मामले की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया। ईडी ने नाइक पर मनी लांडरिंग कानून के तहत आरोप लगाए है। 

डॉक्टर तडवी मामले की वीडियो रिकार्डिंग से जुड़ी मांग को कोर्ट ने किया अस्वीकार

उधर मुंबई सत्र न्यायालय ने फिलहाल महानगर के नायर अस्पताल की डाक्टर पायल तडवी की आत्महत्या से जुड़े मामले के मुकदमे की वीडियो रिकार्डिंग की मांग को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही इस संबंध में तडवी की मां की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। लिहाजा अब तडवी मामले में आरोपी तीन डाक्टरों की जमानत आवेदन पर सुनवाई बिना वीडियो रिर्काडिंग के की जाएगी। न्यायाधी ने वीडियो रिकार्डिंग के आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा कि चूंकी सरकार की ओर से वीडियो रिर्किंग के लिए व्यवस्था (इनफ्रास्ट्रकचर) नहीं उपलब्ध कराई जा रहा है। इसलिए फिलहाल वीडियो रिकार्डिंग की मांग को अस्वीकार किया जाता है। तड़वी की मां की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सदाव्रते गुणरत्ने ने कोर्ट में दावा किया था कि नियमानुसार जाति उत्पीड़ने से जुड़े मामलों की वीडियों रिर्किंग की जानी चाहिए। अदालत के फैसले के बाद अधिवक्ता सदाव्रते ने बताया कि न्यायाधीश ने संसाधनों की कमी के मद्देनजर वीडियो रिकार्डिंग न करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि डाक्टर तड़वी की आत्महत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी  डा.अंकिता खंडेलवाल,डा.हेमा अहूजा व डाक्टर भक्ति मेहर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों आरोपी डाक्टर न्यायिक हिरासत में है। और उन्होंने कोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया है। जिस पर 21 जून को सुनवाई होनी है। डाक्टरों ने जमानत आवेदन में दावा किया है कि उन्होंने डाक्टर तड़वी पर जाति से जुड़े कोई ताना नहीं मारा था। उन्होंने डाक्टर तडवी को अपना काम अच्छे तरीके से करने के लिए कहा था। वे निर्दोष है। इसलिए उन्हें जमानत प्रदान की जाए। तीनों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है। 

शीना बोरा के शव को देखनेवाले ड्राइवर की कोर्ट में हुई गवाही

वहीं शीना बोरा हत्याकांड मामले में बुधवार को सीबीआई कोर्ट में उस शख्स की गवाही हुई जिसने शीना के शव को सबसे पहले देखा था। गवाह ने न्यायाधीश के सामने कहा कि वह पेशे से ड्राइवर है। वह टेंपो से पेण इलाके से गुजर रहा था। तभी वह रास्ते में आम के पेड़ के पास गिरे हुए आम उठाने गया था। जहां उसने एक शव को देखा था और फिर उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। इस तरह से अभियोजन पक्ष ने गवाह के माध्यम से शीना का शव मिलने की बात की पुष्टी की। गौरतलब है कि शीना इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। जिसकी हत्या के बाद शव को जंगल में फेक दिया गया था। बाद में पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में इंद्राणी,पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी, इंद्राणी के पूर्व पति व उसके ड्राइवर श्यामवर राय को गिरफ्तार किया था। राय फिलहाल इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है। 
 

Created On :   19 Jun 2019 4:29 PM GMT

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