बिहार चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए पटना पहुंचा ईसीआई का प्रतिनिधिमंडल

बिहार चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए पटना पहुंचा ईसीआई का प्रतिनिधिमंडल
बिहार में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल बिहार की राजधानी पटना पहुंचा।

पटना, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल बिहार की राजधानी पटना पहुंचा।

भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार और ईसी डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में ईसीआई प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पटना पहुंचा।

वहीं, इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए एक ब्रीफिंग का आयोजन किया। बैठक में 287 आईएएस अधिकारी, 58 आईपीएस अधिकारी और आईआरएस, आईआरएएस, आईसीएएस तथा अन्य सेवाओं के 80 अधिकारियों सहित 425 अधिकारियों ने भाग लिया। यह ब्रीफिंग बैठक आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जानकारी दी। ज्ञानेश कुमार ने पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ बताया। आयोग की आंख और कान के रूप में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सभी चुनाव कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों से परिचित होने, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करने और उनका कड़ाई से एवं निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उनके लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहें। पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल ही में की गई पहलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की सहायता के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। वे क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन की भी देखरेख करते हैं।

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Created On :   3 Oct 2025 11:35 PM IST

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