झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी

झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी
चुनाव आयोग ने तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की कुछ सीटें हाल ही में खाली हुई हैं, जिन्हें भरने के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की तारीखें तय की हैं। यह उपचुनाव 16 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की कुछ सीटें हाल ही में खाली हुई हैं, जिन्हें भरने के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की तारीखें तय की हैं। यह उपचुनाव 16 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

झारखंड की 45-घाटशिला (एसटी) विधानसभा सीट (जो राम दास सोरेन के निधन के कारण 15 अगस्त, 2025 को खाली हुई थी) पर उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि 16 नवंबर तक नया विधायक चुना जाएगा।

निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख रहेगी। 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 11 नवंबर को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।

मिजोरम की 2-डांपा (एसटी) विधानसभा सीट भी खाली हुई थी, जब लालरिंतलुआंगा सैलो का निधन 21 जुलाई, 2025 को हुआ। यहां भी उपचुनाव 16 नवंबर तक पूरा होना है।

यहां नामांकन 21 अक्टूबर तक जमा करने होंगे, 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी, 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

जम्मू-कश्मीर के नागरोटा विधानसभा क्षेत्र की 77 नंबर की सीट देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण 31 अक्टूबर, 2024 को खाली हुई थी। यहां भी चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।

यहां नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर तक नाम वापसी की अनुमति रहेगी। मतदान की तारीख 11 नवंबर तय की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।

इन तीनों उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत होगी। सभी चुनाव विधि और नियमों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराए जाएंगे।

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Created On :   13 Oct 2025 1:35 PM IST

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