रांची की बिरसा मुंडा जेल के कैदियों का डांस वीडियो वायरल होने पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, जेल आईजी को किया तलब

रांची की बिरसा मुंडा जेल के कैदियों का डांस वीडियो वायरल होने पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, जेल आईजी को किया तलब
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कैदियों का डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जेल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।

रांची, 14 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कैदियों का डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जेल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगली तारीख पर राज्य के जेल आईजी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही, जेल में वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित डीवीआर भी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।

अदालत ने जेल के अंदर कैदियों के डांस की घटना को “दुर्भाग्यपूर्ण” और “शर्मनाक” करार देते हुए कहा कि जेल के भीतर इस तरह की गतिविधियां सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि जेल जैसे अति-संवेदनशील स्थान में गंभीर मामलों में आरोपितों को इस तरह की छूट आखिर कैसे मिली? अदालत ने यह भी कहा कि घटना का वीडियो वायरल होने से यह भी साफ है कि वहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को जानकारी दी कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद जेल विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद यादव को निलंबित कर दिया है।

अधिवक्ता ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद कई स्तरों पर जांच की गई और पाया गया कि यह घटना कारा परिसर के एक विशेष हॉल में हुई थी। वायरल वीडियो में नजर आए कैदी विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया शराब एवं जीएसटी घोटाले के आरोपी थे। घटना के समय दोनों जेल में बंद थे, हालांकि वर्तमान में वे जेल से बाहर हैं।

अदालत ने इस तरह की घटनाओं को जेल प्रशासन की गंभीर विफलता बताते हुए कहा कि कैदियों का डांस कर वीडियो बनाना और उसका बाहर आना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम

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Created On :   14 Nov 2025 3:11 PM IST

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