अवंतीपोरा में अलगाववादी की संपत्ति जब्त, कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई

अवंतीपोरा में अलगाववादी की संपत्ति जब्त, कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई
जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के अलगाववादी मोहम्मद याकूब शेख की संपत्ति को सील कर दिया है। यह कार्रवाई पुलवामा की एडिशनल सेशन्स कोर्ट (एनआईए एक्ट के तहत नामित विशेष अदालत) के आदेश पर की गई है।

अवंतीपोरा, 14 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के अलगाववादी मोहम्मद याकूब शेख की संपत्ति को सील कर दिया है। यह कार्रवाई पुलवामा की एडिशनल सेशन्स कोर्ट (एनआईए एक्ट के तहत नामित विशेष अदालत) के आदेश पर की गई है।

मोहम्मद याकूब शेख, जो अब पीओके में रह रहा है, का नाम्बलाबल पंपोर स्थित एक आवासीय मकान और उससे जुड़ी 4 मरला जमीन (सर्वे नंबर 4008) कार्रवाई के दायरे में आई है। यह कार्रवाई पंपोर थाने में दर्ज केस एफआईआर नंबर 24/2024 के तहत की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 121 और 121ए के साथ-साथ यूएपीए की धारा 10 और 13 के आरोप शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के बाद संपत्ति को अटैच किया गया, जो अलगाववादी नेटवर्क को खत्म करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दोहराया है कि क्षेत्र की संप्रभुता, अखंडता और शांति के खिलाफ काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

अवंतीपोरा जिला पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए लिखा, "पुलिस ने एनआईए अधिनियम के तहत माननीय विशेष नामित न्यायालय के आदेश पर वर्तमान में पीओके में स्थित नंबलबल पंपोर के अलगाववादी महद याकूब शेख से संबंधित एक आवासीय घर और 4 मरला भूमि (सर्वेक्षण संख्या 4008) को जब्त कर लिया है।"

इससे पहले, बडगाम जिले में पुलिस ने 8 अक्टूबर को पाकिस्तान से सक्रिय एक आतंकी आका की संपत्ति कुर्क की थी। पुलिस के एक बयान में कहा था कि आतंकी नेटवर्क, उनके सहयोगियों और आकाओं के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए, बडगाम पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद, दासन, बीरवाह स्थित 3 कनाल और 19 मरला की संपत्ति कुर्क की।

पुलिस ने दावा किया था कि यह संपत्ति फैयाज अहमद उर्फ ​​गद्दा की है, जो पाकिस्तान भाग गया था और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उक्त संपत्ति का इस्तेमाल करता पाया गया। पुलिस स्टेशन चदूरा की एफआईआर संख्या 56/2019 के मामले में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत मंजूरी प्राप्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संपत्ति की औपचारिक कुर्की की गई।

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Created On :   14 Nov 2025 5:22 PM IST

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