श्रम कानूनों में सुधार पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम एसएन भट्ट

श्रम कानूनों में सुधार पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम  एसएन भट्ट
नए श्रम कानूनों को लेकर एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव एसएन भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए ये सुधार साहसिक, क्रांतिकारी और देश के मजदूर वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम हैं।

नई दिल्‍ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। नए श्रम कानूनों को लेकर एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव एसएन भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए ये सुधार साहसिक, क्रांतिकारी और देश के मजदूर वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम हैं।

भट्ट ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि टाइम-बाउंड मिनिमम वेतन की गारंटी, बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर का बढ़ना, पीएफ और ग्रेच्युटी को व्यापक सीटीसी ढांचे में शामिल करना श्रमिकों को वास्तविक सुरक्षा और दीर्घकालिक लाभ देगा।

उन्‍होंने कहा कि सीटीसी का 50 प्रतिशत बेसिक माने जाने से श्रमिकों के पीएफ और ग्रेच्युटी दोनों बढ़ेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया बेहद महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय है।

महिलाओं के संबंध में भट्ट ने कहा कि नए कानून के तहत समान वेतन, जेंडर भेदभाव समाप्त करने और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित किए गए हैं। इससे भारत की कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के नाइट शिफ्ट को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, वह गलत है। नए कानून में महिलाओं की स्पष्ट सहमति और सुरक्षा की गारंटी अनिवार्य है।

उन्होंने 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के फैसले को 'प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और श्रमिक सम्मान की प्रतिबद्धता' बताया। इनमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं।

भट्ट ने नए प्रावधानों जैसे ओवरटाइम पर डबल वेतन, 40 साल से ज्‍यादा आयु वाले श्रमिकों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप, और लचीला चार दिवसीय वर्क वीक (12 घंटे की शिफ्ट) को वर्कर डिग्निटी और बेहतर जीवन गुणवत्ता की सरकारी प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत बताया।

उल्‍लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चार लेबर कोड को लागू कर दिया है। इस कोड के लागू होते ही पहले के 29 श्रम कानून खत्म हो गए हैं। अब उनकी जगह पर एक एकीकृत और सरल कानूनी ढांचा काम करेगा। लागू किए गए कोड मजदूरी पर कोड (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी पर कोड (2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (2020) हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   24 Nov 2025 5:13 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story