बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से, महागठबंधन के नेताओं ने बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से, महागठबंधन के नेताओं ने बुलाई बैठक
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इससे पहले महागठबंधन ने आज बैठक बुलाई।

पटना, 29 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इससे पहले महागठबंधन ने आज बैठक बुलाई।

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी चल रही है। अभी पार्टी की मीटिंग चल रही है। सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान नए विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का भी चुनाव होगा। यह बैठक इसी सिलसिले में बुलाई गई है और इसके खत्म होने के बाद आगे की जानकारी सामने आएगी।

उन्होंने कहा, "आज बिहार में जनता बोल रही है कि हम लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया था। अब सोचने वाली बात है कि वो वोट कहां गए? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार कैसे बनी?

आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि सत्र की शुरुआत होनी है। इसी को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य एजेंडा सदन के अंदर जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना और अपनी रणनीति तय करना होगा।

उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में चुनाव के दौरान लोगों के खाते में पैसे डालकर वोट खरीदा गया। खास बात तो यह है कि बिहार में जब मतदान हो रहा था तब भी लोगों के खाते में पैसे भेजे गए थे। यह पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग एनडीए के साथ दिखाई दिया। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है।

कांग्रेस विधायक समीर सिंह ने कहा कि सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक है, हम लोग एक हैं। किसी में मनमुटाव नहीं है। हम लोगों की कुछ चूक हुई है, उस पर भी बात की जाएगी। सत्र में उठाने वाले मुद्दों पर भी विस्तार से बात होगी। पार्टी की बैठक के बाद ही आगे की रणनीति के बारे में कुछ बोला जा सकता है।

पटना में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान एक जगह पर लोगों के जमावड़े, विरोध प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और हथियार या विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध है।

विधानसभा भवन और सचिवालय थाना क्षेत्र के आसपास के विशिष्ट मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। कुछ सरकारी अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और अधिकृत लोगों को इससे छूट दी गई है।

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Created On :   29 Nov 2025 3:41 PM IST

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