तमिलनाडु राजभवन के गेट पर बम विस्फोट मामले में दोषी व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

तमिलनाडु राजभवन के गेट पर बम विस्फोट मामले में दोषी व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
वर्ष 2023 में तमिलनाडु राजभवन के गेट पर पेट्रोल बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बुधवार को मुख्य आरोपी विनोथ उर्फ करुक्का विनोथ को दोषी करार दिया। चेन्नई के पूनमल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। वर्ष 2023 में तमिलनाडु राजभवन के गेट पर पेट्रोल बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बुधवार को मुख्य आरोपी विनोथ उर्फ करुक्का विनोथ को दोषी करार दिया। चेन्नई के पूनमल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने विनोथ के खिलाफ दर्ज कई मामलों में 2, 3 , 5, 7 और दो में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी यानी अधिकतम सजा 10 वर्ष की होगी। साथ ही दोषी शख्स पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

एनआईए की जांच के अनुसार, 25 अक्टूबर 2023 को विनोथ ने चेन्नई स्थित तमिलनाडु राजभवन के गेट नंबर-1 पर दो पेट्रोल बम फेंके थे। विस्फोट के कारण वहां मौजूद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई थी। पूछताछ में विनोथ ने बताया था कि यह काम सरकारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने के उद्देश्य से किया था।

घटना के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्थानीय पुलिस से मामले की जांच लेकर एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने व्यापक जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और 19 जनवरी 2024 को विशेष अदालत में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

यह फैसला एनआईए की ओर से आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के एक और उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। एजेंसी ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा से देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। अगर कोई आगे भी इस तरह कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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Created On :   12 Nov 2025 11:20 PM IST

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