गौतमबुद्ध नगर में त्योहारों के मद्देनजर 18 से 23 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

गौतमबुद्ध नगर में त्योहारों के मद्देनजर 18 से 23 अक्टूबर तक धारा 163 लागू
आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। यह आदेश 18 से 23 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे, साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा संभावित धरना-प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी आशंका जताई गई है।

नोएडा, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। यह आदेश 18 से 23 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे, साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा संभावित धरना-प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी आशंका जताई गई है।

पुलिस प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि असामाजिक तत्व इन अवसरों पर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में एकपक्षीय रूप से जारी आदेश में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आदेश के मुताबिक बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों का किसी भी प्रकार का जुलूस या सार्वजनिक समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा।

सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे से शूटिंग पूर्णतः वर्जित होगी। अन्य स्थानों पर भी ड्रोन का प्रयोग केवल पुलिस आयुक्त की अनुमति से ही संभव होगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध होगा। ध्वनि की अधिकतम सीमा न्यायालय द्वारा निर्धारित डेसीबल मानकों के अनुसार ही रखी जाएगी।

एनसीआर क्षेत्र में 18 से 20 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री और ई-कॉमर्स के माध्यम से आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। पटाखे केवल निर्धारित दो समयावधियों (सुबह 8 से शाम 7 बजे तक एवं रात 8 से 10 बजे तक) ही चलाए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर नमाज, पूजा या धार्मिक आयोजन बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा-अर्चना या धार्मिक गतिविधियों का प्रयास नहीं करेगा।

धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर केवल परिसर तक सीमित रहेंगे। लाठी, डंडा, तलवार, चाकू जैसे धारदार हथियार या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल दिव्यांगों की छड़ी और सिखों की कृपाण को छूट दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जा सकेगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   18 Oct 2025 10:24 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story