अन्य: जयपुर: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की कैद

जयपुर: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की कैद
जयपुर, 17 जनवरी (आईएएनएस)। जयपुर में एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

जयपुर, 17 जनवरी (आईएएनएस)। जयपुर में एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

जयपुर मेट्रो 1 पॉक्सो कोर्ट की जज मनीषा सिंह ने मंगलवार को सजा का ऐलान करते हुए कहा, "पीड़िता के साथ उसके पिता ने बलात्कार किया था। ऐसे गंभीर मामले में आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती।"

अदालत ने कहा, "पीड़िता की गवाही और सबूत साबित करते हैं कि आरोपी ने 2015 से 2020 के बीच अपनी नाबालिग बेटी से कई बार बलात्कार किया। उसके अपराध ने पीड़िता को शारीरिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाया, जिससे उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंची। मनोवैज्ञानिक दबाव और पीड़िता को झेले गए भावनात्मक आघात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"

वकील (विशेष लोक अभियोजक) राजेश श्योराण ने कहा, ''पीड़िता ने 12 दिसंबर 2020 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।''

रिपोर्ट में कहा गया है, ''1 दिसंबर 2020 को उसके पिता ने उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। उसे 9 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके पिता ने इस घटना से जुड़े एक और अपराध को भी छुपा कर रखा। साल 2015 से उसके पिता ने उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसकी मां और भाई को मार डालेगा। कई बार जब उसके पिता अपराध करते थे, तो वह बेहोश रहती थी, क्योंकि वह उसे पेय पदार्थों में नींद की गोलियां या नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देता थे।

पीड़िता ने बताया था, ''2016 में जब वह गर्भवती हो गई तो उसके पिता ने यह कहकर अस्पताल में उसका गर्भपात करा दिया कि उसके मामा ने उसके साथ गलत काम किया है। जब उसने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी तो वह उसकी देखभाल करने लगी। फिर भी वह उसके साथ जबरदस्ती करता था। एक दिन जब उसकी मां ने इसका विरोध किया तो उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी।''

व्यक्ति के वकील ने कहा कि उसकी बेटी ने मायके पक्ष की मिलीभगत से उसके खिलाफ "झूठी" एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि कोई भी बेटी अपनी स्त्रीत्व का त्याग नहीं कर सकती और इस तरह के आरोप नहीं लगा सकती।

--आईएएनएस

पीके/एसकेपी

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Created On :   17 Jan 2024 6:19 PM IST

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