हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 21 लोग गिरफ्तार, गड़बड़ी की आशंका

हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 21 लोग गिरफ्तार, गड़बड़ी की आशंका
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। पुलिस ने सोमवार रात्रि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 लोगों को गिरफ्तार किया है।

हल्द्वानी, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। पुलिस ने सोमवार रात्रि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 लोगों को गिरफ्तार किया है।

उपद्रव की आशंका पर पुलिस ने 121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। फरवरी 2024 में बनभूलपुरा के सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त करने जब पुलिस पहुंची थी तो कई परेशानी का सामना करना पड़ा था। उस समय भीड़ ने उपद्रव करने के साथ थाना तक फूंक दिया था।

इस हिंसा में सात लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। उस समय पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इस समय बनभूलपुरा कांड में जेल गए कई लोग जमानत पर बाहर हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को एसपी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्रा व एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल के नेतृत्व वाली टीम ने अभियान चलाकर 121 लोगों पर कार्रवाई की। इसके साथ ही 21 लोगों को बवाल की आशंका में गिरफ्तार किया है। इनमें छह लोग वे हैं जो बनभूलपुरा कांड में जेल गए थे।

शहर में इन सभी पर लोगों को एकत्र कर दंगा भड़काने की कोशिश करने की आशंका है।

बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस सात ड्रोनों के जरिए बनभूलपुरा के संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है। इसके अलावा 12 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिये कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी। यहां किसी भी कैमरे में संदिग्ध गतिविधि दिखने पर नजदीकी पुलिस टीम को सतर्क किया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान किसी को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर में पुलिस बल गश्त कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई है। जो भी शहर में शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण बचा है, उसे हटाया जाएगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुना सकता है।

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Created On :   2 Dec 2025 10:58 AM IST

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