कानून: हावड़ा लाठीचार्ज मामला सुप्रीम कोर्ट से 6 पुलिस अधिकारियों को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

हावड़ा लाठीचार्ज मामला सुप्रीम कोर्ट से 6 पुलिस अधिकारियों को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक
पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला अदालत परिसर में हुए पुलिस लाठीचार्ज मामले में 6 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इन अधिकारियों की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।

नई दिल्ली/हावड़ा, 16 जून (आईएएनएस) । पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला अदालत परिसर में हुए पुलिस लाठीचार्ज मामले में 6 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इन अधिकारियों की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अधिकारियों की कलकत्ता हाईकोर्ट में पेशी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर 25 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।

इन छह अधिकारियों में से 4 आईपीएस अधिकारी हैं, जिनमें से एक हावड़ा पुलिस आयुक्त भी हैं।

ये विवाद साल 2019 का है, जब हावड़ा नगर निगम परिषद में बाइक पार्किंग को लेकर वकीलों और पुलिस के बीच नोंकझोंक हुई थी। परिसर में अपनी कार पार्क करने गए एक वकील के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ। मामला कहासुनी से आगे बढ़ते हुए हाथापाई तक जा पहुंचा। बीच-बचाव करने की कोशिश में कथित तौर पर एक वरिष्ठ वकील पर हमला हुआ। इस मामले में पुलिस की एंट्री हुई और फिर वकीलों के साथ झड़प शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस ने अदालत परिसर के भीतर लाठीचार्ज करा दिया, जिसमें कई वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इस घटना पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर 25 जून को पेश होने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक रहेगी, लेकिन छह हफ्तों के भीतर सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

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Created On :   16 Jun 2025 2:59 PM IST

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