कानून: गौतमबुद्धनगर जिले में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, न्यायाधीश ने अधिकारियों के साथ की बैठक

गौतमबुद्धनगर, 1 मार्च (आईएएनएस)। आगामी 8 मार्च, शनिवार को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय और तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना ने जनपद न्यायालय के सभा कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
बैठक में उन्होंने कहा कि 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी मामलों, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों, भूमि पट्टों, बेगार श्रम से संबंधित मामलों, शमनीय प्रकृति के फौजदारी मामलों, बैंक ऋण, राजस्व मामलों, वन भूमि, भूमि अर्जन, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा दावे और अन्य विभिन्न मामलों का निस्तारण आपसी समझौते और सहमति के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा, अधिवक्ता शुल्क नहीं लगेगा और पक्षकारों के विवादों का निपटारा सुलह के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, मुआवजा आदेश के बाद जल्दी प्राप्त होता है और पुराने मुकदमों में न्यायालय शुल्क भी वापस किया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
जनपद न्यायाधीश ने बैठक में अधिकारियों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयारियां सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे वादों के निस्तारण के लिए उचित कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके।
उन्होंने डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे से कहा कि राजस्व विभाग और उनके अधीनस्थ सभी विभागों को लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करें। इसके अलावा, उन्होंने शिक्षा विभाग, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, स्टांप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला पूर्ति विभाग, नगर पंचायत, प्रोबेशन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से भी तैयारी की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
न्यायाधीश ने सभी अधिकारियों से यह भी कहा कि लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए वादकारियों में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि 1 से 8 मार्च तक जो प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा, उसकी सूचना नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि यह आंकड़े राष्ट्रीय लोक अदालत के आंकड़ों में शामिल किए जा सकें।
डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे ने जनपद न्यायाधीश को आश्वस्त करते हुए कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के माध्यम से सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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Created On :   1 March 2025 6:51 PM IST