राष्ट्रीय: राज्यसभा में मंत्री वीके. सिंह का जवाब, 'उत्तर भारत में उड़ानों के रद्द होने और देरी का कारण बना घना कोहरा'
नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री वीके. सिंह ने सोमवार को कहा कि उड़ानों के रद्द होने और देरी का कारण, खास तौर से दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के दौरान उत्तर भारत में स्थित हवाई अड्डों पर घने कोहरे की स्थिति है।
जवाब में मंत्री ने कहा कि विभिन्न हवाईअड्डों पर विजिबिलिटी गिरकर शून्य मीटर हो गई, जिससे विमान संचालन प्रभावित हुआ।
मंत्री ने कहा, ''दिल्ली हवाई अड्डे पर रनवे 28/10 की अनुपलब्धता के चलते स्थिति और भी प्रभावित हुई। इस तरह के रद्दीकरण और देरी ऐसी परिस्थितियों के कारण हुई हैं, जो एयरलाइंस के नियंत्रण से परे हैं।''
मंत्री ने आगे कहा कि हालांकि देरी और रद्दीकरण हो रहे थे, दिल्ली हवाई अड्डा अच्छी तरह से तैयार था और कोहरे से होने वाली देरी के लिए तैयार रहने और प्रतिक्रिया देने के लिए कई उपाय किए गए थे, जिसमें कोहरे के मौसम के दौरान चुनिंदा घंटों के लिए हवाई यातायात पर प्रतिबंध से निपटने को लेकर हवाई अड्डे पर अतिरिक्त 130-140 मैनपावर तैनात करना शामिल था।
''इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) में मेडिकल सेंटर है। तीन टर्मिनलों पर अतिरिक्त 700 से ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 'ऑल वेदर ऑपरेशंस (एडब्ल्यूओ)' पर सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर), सेक्शन 8, सीरीज सी, पार्ट-1 जारी किया है, जो सीएटी 2/सीएटी 3 ट्रेनिंग से गुजरने के लिए क्रू की आवश्यकता को निर्धारित करती है।''
मंत्री ने कहा कि दिल्ली में, आईएलएस सीएटी-3 पहले से ही चार रनवे छोर पर चालू है।
सिंह ने कहा, ''आईएलएस सीएटी-1 रनवे के तीन सिरों पर चालू है और बाधा मुक्त क्षेत्र की सीमाओं और बुनियादी पट्टी और एप्रोच लाइट सिस्टम के लिए भूमि की कमी के कारण इन रनवे सिरों पर आईएलएस सीएटी-3 में अपग्रेड करना संभव नहीं है। आरडब्ल्यूवाई 29आर में सीएटी-3 आईएलएस का प्रावधान किया गया है और नए आईएलएस को स्थापित किया गया है और आईएलएस सीएटी-3 के लिए उड़ान को कैलिब्रेट किया गया है।''
सिंह ने आगे कहा कि भारतीय हवाईअड्डे प्राधिकरण (एएआई) ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मैनुअल भी जारी किया था। उड़ान में देरी के कारण प्रभावित यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए डीजीसीए ने सीएआर सेक्शन 3, सीरीज एम, पार्ट-4 जारी किया है।
मंत्री ने जवाब में कहा, ''उपरोक्त सीएआर के प्रावधान के तहत, एयरलाइन को उस यात्री को भोजन और जलपान/होटल आवास/वैकल्पिक उड़ान/प्रस्थान के मूल घोषित निर्धारित समय से परे अपेक्षित देरी के आधार पर समय पर चेक इन करने वाले यात्री को पूर्ण रिफंड प्रदान करना होगा।''
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Created On :   5 Feb 2024 7:36 PM IST