200 करोड़ रुपए वसूली केस में जैकलीन फर्नांडिस को राहत, मकोका मामले में आरोपी बनाने की अर्जी खारिज
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को मकोका मामले में आरोपी बनाने और उन्हें समन जारी करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है।
अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल जैकलीन को इस मामले में आरोपी के तौर पर समन किए जाने की मांग पर विराम लग गया है।
दरअसल, दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी नवाज कक्कट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मकोका मामले में आरोपी बनाने और उनके खिलाफ समन जारी करने की मांग की गई थी। अर्जी में जैकलीन को मामले की कार्यवाही में आरोपी के तौर पर शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया था।
इससे पहले अदालत ने इस मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। मौजूदा मामले में जैकलीन अभी मकोका केस की आरोपी नहीं हैं।
दरअसल, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन पहले से आरोपी हैं और मई 2026 में दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। वहीं, इसी से जुड़े जबरन वसूली और मकोका मामले में सुकेश और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। उस समय उपलब्ध अदालत संबंधी रिपोर्टों में जैकलीन को मामले में आरोपी नहीं बताया गया था।
नई अर्जी में मांग की गई कि जैकलीन को भी मकोका मामले में आरोपी बनाया जाए। 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मांग पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से जवाब मांगा था।
यह पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर पर लगे 200 करोड़ रुपए की कथित जबरन वसूली के आरोप से शुरू हुआ था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से जेल में बंद सुकेश ने कथित तौर पर खुद को एक बड़े सरकारी अधिकारी के रूप में पेश किया था। आरोप है कि उसने अदिति सिंह को उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने और कानूनी मदद दिलाने का भरोसा देकर बड़ी रकम की मांग की। इसी शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच आगे बढ़ी।
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Created On :   22 Sept 2026 11:52 PM IST












