विज्ञान/प्रौद्योगिकी: आरबीआई ने सरप्लस लिक्विडिटी से निपटने के लिए वीआरआरआर नीलामी के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से 1 लाख करोड़ रुपए निकाले

आरबीआई ने सरप्लस लिक्विडिटी से निपटने के लिए वीआरआरआर नीलामी के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से 1 लाख करोड़ रुपए निकाले
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सात दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से 1,00,010 करोड़ रुपए निकाले।

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस) । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सात दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से 1,00,010 करोड़ रुपए निकाले।

इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में वर्तमान में मौजूद अतिरिक्त लिक्विडिटी को कम करना है। आरबीआई के एक बयान के अनुसार, नीलामी के दौरान उसे 1,70,880 करोड़ रुपए की बोलियां मिलीं।

केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा, "इसमें से, केंद्रीय बैंक ने 5.47 प्रतिशत की कट-ऑफ दर पर 1,00,010 करोड़ रुपए स्वीकार किए।"

इस कदम से सरप्लस लिक्विडिटी कम होने की उम्मीद है और इससे शॉर्ट-टर्म ओवरनाइट रेट में वृद्धि हो सकती है।

आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 3 जुलाई तक बैंकिंग सिस्टम में लगभग 4.04 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सरप्लस था।

पिछले लिक्विडिटी अवशोषण प्रयासों के बावजूद, सिस्टम सरप्लस में रहा, जिसका मुख्य कारण महीने के अंत में वेतन और पेंशन संवितरण जैसे सरकारी प्रवाह थे।

इसके अलावा, सरकारी बॉन्ड और कूपन पेमेंट के रिडम्प्शन ने अधिक लिक्विडिटी बढ़ाई। पिछले सप्ताह ही, रिजर्व बैंक ने इसी तरह की वीआरआरआर नीलामी के माध्यम से सिस्टम से 84,975 करोड़ रुपए निकाले थे।

हालांकि, सरप्लस उच्च बना रहा। आरबीआई नियमित रूप से सिस्टम में लिक्विडिटी का प्रबंधन करने और शॉर्ट-टर्म इंटरेस्ट रेट को अपनी मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप रखने के लिए वीआरआरआर नीलामी आयोजित करता है।

इस बीच, केंद्रीय बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया कि वे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और एमएसई द्वारा लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन और एडवांस पर कोई प्री-पेमेंट शुल्क न लगाएं।

ये संशोधित दिशानिर्देश 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत सभी ऋणों पर लागू होंगे।

मौजूदा नियमों के अनुसार, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पहले से ही गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा लिए गए फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फोरक्लोजर या प्री-पेमेंट पेनाल्टी लगाने से रोक दिया गया है। हालांकि, नवीनतम निर्देश एक महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है, जो अब व्यवसाय-संबंधी ऋणों पर भी लाभ प्रदान करता है।

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Created On :   4 July 2025 3:49 PM IST

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