राष्ट्रीय: मुंबई चार बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवास के लिए जेल, जुर्माना और निर्वासन का आदेश

मुंबई, 7 जून (आईएएनएस)। मुंबई के कुरार थाने में भारत में अवैध रूप से रहने के लिए दर्ज दो अलग-अलग मामलों में चार बांग्लादेशी नागरिकों को एस्प्लेनेड कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चारों बांग्लादेशी नागरिकों को कारावास की सजा सुनाई है और आर्थिक जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही देश से निर्वासित करने का आदेश भी दिया गया है।
कुरार पुलिस ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दो महिला और दो पुरुष हैं। ये चारों बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे।
पुलिस के अनुसार, एक आरोपी को 9 जनवरी 2025 को मलाड इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे बांग्लादेशी नागरिक को 7 मार्च 2025 को मलाड इलाके में स्थित ओमकार एसआरए बिल्डिंग के पास से पकड़ा गया था। इन दोनों से पूछताछ में अवैध रूप से रह रही दो और बांग्लादेशी महिलाओं का पता चला।
पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए और समय पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर मुंबई की कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी पाया।
कोर्ट ने उन्हें कारावास की सजा सुनाई और 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दो दिन की अतिरिक्त हिरासत का आदेश दिया। इसके अलावा अदालत ने उन्हें भारत से निर्वासित करने का भी निर्देश दिया है।
देश के अधिकांश राज्यों में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। हर राज्य की पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें उनके देश भेजने की योजना है। हालांकि बांग्लादेश अपने ही नागरिकों को सत्यापित करने से बार बार इनकार कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत लगातार बांग्लादेश सरकार से आग्रह कर रहा है कि वह यहां अवैध तरीके से रहने वाले अपने नागरिकों को वापस ले। बांग्लादेश से नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करते हुए जायसवाल ने कहा था कि जो लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वे बांग्लादेशी नागरिक हों या किसी और देश के, उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   7 Jun 2025 11:44 PM IST