अगस्ता वेस्टलैंड मामला क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर अदालत 23 दिसंबर को सुनाएगी फैसला
नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। राउज एवेन्यू अदालत ने आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा दायर आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में जमानत की शर्तों में संशोधन करने का निर्देश मांगा है। अब अदालत 23 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।
अदालत ने शनिवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को रिहा करने का आदेश दिया था।
बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। हालांकि, राहत के बावजूद क्रिश्चियन मिशेल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाया है, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामले में अभी उसकी रिहाई का कोई आदेश नहीं आया है। ऐसे में उसे जेल में ही रहना होगा।
इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने दलील दी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी लगभग 7 साल से जेल में है, जो इस मामले में संभावित अधिकतम सजा के बराबर है।
बता दें कि इससे पहले क्रिश्चियन मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। वहीं, सीबीआई केस में उसे सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत दी गई थी, लेकिन उसके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने और जमानत की शर्तों के तहत जरूरी सिक्योरिटी न मिल पाने के कारण वह अब तक जेल से बाहर नहीं निकल सका था।
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को 5 दिसंबर 2018 को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत पहुंचते ही सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इसके कुछ दिन बाद ईडी ने भी उसे हिरासत में ले लिया। तब से वह जेल में बंद है।
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Created On :   22 Dec 2025 6:16 PM IST












