राष्ट्रीय: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 3 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 3 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

नई दिल्ली, 13 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

पिछले साल फरवरी में आंध्र प्रदेश कोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से जस्टिस बोप्पना वरहा लक्ष्मी नरसिम्हा चक्रवर्ती, तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव और दुप्पला वेंकट रमना के नाम की सिफारिश की थी।

एससी कॉलेजियम ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है, जो प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं।

इसमें कहा गया है : "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के संदर्भ में भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की एक समिति ने उपरोक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है। समिति ने गुणवत्ता का मूल्यांकन किया है, उनके निर्णय अच्छे हैं।"

इसमें कहा गया है कि उसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन अतिरिक्त न्यायाधीशों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच की है।

एससी कॉलेजियम ने मौजूदा रिक्तियों में से दो के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में अतिरिक्त न्यायाधीशों जस्टिस बोप्पना वरहा लक्ष्मी नरसिम्हा चक्रवर्ती और तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव की नियुक्ति की सिफारिश की। इसके अलावा, इसने सिफारिश की कि न्यायमूर्ति दुप्पला वेंकट रमण को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उपलब्ध मौजूदा रिक्तियों में से एक के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया है, "आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल उपरोक्त सिफारिश से सहमत हैं।"

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Created On :   14 Feb 2024 11:11 AM IST

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