अपराध: नौकरी के बदले जमीन मामला दिल्ली की अदालत ने कारोबारी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत बढ़ाई

नौकरी के बदले जमीन मामला  दिल्ली की अदालत ने कारोबारी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत बढ़ाई
दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 22 मार्च तक बढ़ा दी। आरोपपत्र में कुछ कंपनियों के साथ कात्याल का नाम भी लिया गया है।

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 22 मार्च तक बढ़ा दी। आरोपपत्र में कुछ कंपनियों के साथ कात्याल का नाम भी लिया गया है।

एके इंफोसिस्टम्स के प्रमोटर, कात्याल को पिछले साल नवंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और 5 मार्च को उन्‍हें चिकित्सा आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी है।

कात्याल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत कुछ निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की कथित "स्वतंत्र राय" और बयान दर्ज करने में अनुचित और अवैध प्रक्रिया का पालन किया है।

ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन वर्चुअल तौर पर पेश हुए। उन्‍होंने कहा कि धारा 50 के तहत स्वतंत्र जानकारी और बयानों के जरिए केवल आरोपी की चिकित्सा स्थिति को सामने लाने का प्रयास किया गया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास गोग्ने ने कहा कि जब अदालत द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, तो डॉक्टरों से राय लेने के लिए ईडी द्वारा एक अजीब और अनोखी प्रक्रिया का पालन किया गया है।

न्यायाधीश ने कहा, "यह उचित है कि ईडी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के संबंध में गुणों के साथ-साथ आज उठाए गए विवादों की बेहतर सराहना के लिए आरोपी द्वारा उत्तर में एक औपचारिक प्रत्युत्तर दायर किया जाए।"

न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होनी तय की है और कात्याल की अंतरिम जमानत को उस तारीख तक बढ़ा दी है।

न्यायाधीश गोगने ने पहले दिल्ली-एनसीआर के एक अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए जमानत की मांग वाली कात्याल की अर्जी को स्वीकार कर लिया था और उन्हें अंतरिम जमानत की समाप्ति पर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर अस्पताल और उपचार का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

न्यायाधीश ने आरोपी को 2 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने को भी कहा था।

इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से कात्याल पर उम्मीदवारों से जमीन हासिल करने का आरोप लगाया गया है।

कात्याल को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में वित्तीय जांच एजेंसी ने 11 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया।

दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कात्याल के परिसर को एके इंफोसिस्टम्स के कार्यालय के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन कथित तौर पर राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा आवासीय परिसर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था।

ईडी ने 31 जुलाई, 2023 को राजद नेता राबड़ी देवी, मीसा भारती (लालू यादव की बेटी), विनीत यादव (लालू की बेटी हेमा यादव के पति), शिव कुमार यादव ( हेमा यादव के ससुर), एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कंपनियां लालू यादव के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति मांगने वाले कात्याल को राहत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि वह पीएमएलए के तहत समन जारी करने के चरण में ईडी की जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता है। .

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कात्याल की याचिका खारिज कर दी थी।

कात्याल ने ईसीआईआर और ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। वह जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच सहित उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकना चाहते थे।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   12 March 2024 1:42 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story