अपराध: मारपीट मामले में बिहार भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को दो साल की सश्रम कारावास की सजा

पटना, 27 मई (आईएएनएस)। दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को 2019 के एक आपराधिक मारपीट मामले में दो साल के सश्रम कारावास (आरआई) और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने सुनाया, जिन्होंने मिश्री लाल यादव द्वारा उनकी पिछली सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
यह मामला 30 जनवरी, 2019 को समैला गांव निवासी उमेश मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था, जिसमें आरोपियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और 17 अप्रैल 2020 को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। 21 फरवरी 2024 को निचली अदालत ने मिश्री लाल यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी करार देते हुए तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले से असंतुष्ट विधायक ने माफी मांगी और राहत पाने की उम्मीद में 22 मई को अदालत में पेश हुए।
अपील के बाद कोर्ट ने विधायक की सजा बढ़ा दी। जज दिवाकर ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव को दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच हिरासत में लिया गया और सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया।
फैसले के बाद मिश्री लाल यादव ने कहा, "मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। मुझे दो साल की सजा दी गई है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मैं पटना हाईकोर्ट में अपील करूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा।" वहीं, वादी उमेश मिश्रा ने संतोष जताते हुए कहा, "जो हो रहा है, वह ईश्वर की मर्जी है। आखिरकार हमें न्याय मिला। हम खुश हैं।"
--आईएएनएस
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Created On :   27 May 2025 7:20 PM IST