अपराध: कलकत्ता हाई कोर्ट ने आर.जी. कर में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के दिए निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आर.जी. कर में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के दिए निर्देश
कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का निर्देश दिया।

कोलकाता, 23 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का निर्देश दिया।

आर.जी. कर के पूर्व उप चिकित्सा अधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच न्यायालय की निगरानी में होगी।

न्यायमूर्ति भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में आर.जी. कर में 2021 से वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच (एसआईटी) टीम को भी निर्देश दिया, ताकि संबंधित दस्तावेज शनिवार सुबह 10 बजे तक सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिए जाएं।

उन्होंने सीबीआई को तीन सप्ताह में पीठ के समक्ष जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

आर.जी. कार में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच, इस माह के शुरू में इसी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ परिसर में रेप व हत्या की केंद्रीय एजेंसी की जारी जांच के साथ-साथ चलेगी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भारद्वाज ने राज्य सरकार द्वारा विशेष जांच दल के गठन के फैसले पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति ने कहा कि विशेष जांच दल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करने से यह स्पष्ट है कि मामला गंभीर है। लेक‍िन एक साल पहले जब मामला राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था, तब यही गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई।

सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में आर.जी. कार में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के चार वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की थी।

विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के इस कदम को दिखावा बताया था।

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Created On :   23 Aug 2024 5:00 PM IST

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