अपराध: शाहजहां से जुड़े एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की बंगाल पुलिस को फटकार

शाहजहां से जुड़े एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की बंगाल पुलिस को फटकार
पश्चिम बंगाल पुलिस को सोमवार को निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के एक मामले में अदालत का आदेश नहीं मानने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा।

कोलकाता, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस को सोमवार को निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के एक मामले में अदालत का आदेश नहीं मानने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा।

जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले में राज्य पुलिस के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी करने की भी चेतावनी दे दी।

संदेशखाली में हत्या के एक पुराने मामले में राज्य पुलिस ने शाहजहां का नाम शामिल किए बिना अपनी चार्जशीट दायर कर दी, जबकि शाहजहां इस मामले में मुख्य आरोपी था।

मृतक के परिवार के सदस्यों ने आरोप पत्र में शाहजहां का नाम शामिल न करने पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस सेनगुप्ता की एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पीठ ने इस मामले में राज्य पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

हालांकि, जब मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया, तो जज सेनगुप्ता ने कहा कि राज्य पुलिस ने उसी मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया, जबकि रोक का आदेश लागू था।

घटनाक्रम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने सवाल किया कि बंगाल पुलिस ऐसा कैसै कर सकती है।

न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि राज्य पुलिस तुरंत पूरक आरोप पत्र वापस ले या अदालत की अवमानना के आरोपों का सामना करे।

मामले पर बुधवार को दोबारा सुनवाई होगी।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   1 April 2024 7:20 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story