सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कृषि भवन में मौजूद मस्जिद हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कृषि भवन में मौजूद मस्जिद हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची केंद्र सरकार
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कृषि भवन में मौजूद मस्जिद सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है और इसे हटाया जाना चाहिए।

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कृषि भवन में मौजूद मस्जिद सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है और इसे हटाया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को हटाने की जरूरत है, ताकि सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 4 और 5 का पुनर्विकास हो सके। सरकार का कहना है कि यह निर्माण राष्ट्रीय महत्व की सर्वोपरि जन परियोजना है और प्रोजेक्ट साइट पर फिलहाल मस्जिद मौजूद होने से इसके कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।

हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट तर्क दिया है कि किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर की सीमा के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचा स्थापित करना, बनाए रखना या दावा करना अस्वीकार्य है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है। सरकार ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में स्थित सार्वजनिक भूमि पर कोई स्थायी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परिसर हैं, जो विशेष रूप से सरकारी, प्रशासनिक और जनसेवा कार्यों के लिए समर्पित हैं। ऐसे में परिसर के भीतर धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है।

सरकार ने यह भी बताया कि सीसीएस बिल्डिंग 4 और 5 का निर्माण सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है। इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद मस्जिद को हटाना जरूरी है।

केंद्र ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि कृषि भवन के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में शाही मस्जिद जाब्तागंज स्थित है, जो आसपास के किसी भी व्यक्ति को नमाज की पूरी सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में कृषि भवन परिसर के भीतर अलग से मस्जिद की आवश्यकता नहीं है।

हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि उसे कृषि भवन परिसर या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परिसर के भीतर इस मस्जिद के लिए कोई अलग जगह आवंटित या निर्धारित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्र में धार्मिक स्थल के लिए अलग से जगह देना धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार कई पुराने भवनों को हटाकर नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों का निर्माण कर रही है। इसी योजना के तहत कृषि भवन परिसर भी पुनर्विकास के दायरे में आता है।

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