चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता और संस्थागत स्वतंत्रता का सवाल महत्वपूर्ण शशांक रत्नू
नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एडवोकेट शशांक रत्नू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया और कमेटी की संरचना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी विस्तार से चर्चा की है।
एडवोकेट शशांक रत्नू ने कहा, “उनका जजमेंट यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और वह मामले की गहराई में गए हैं।”
उन्होंने कहा कि फैसले में डॉ. भीमराव आंबेडकर के भाषणों, संविधान सभा की चर्चाओं और उस समय पैदा हुए संवैधानिक वैक्यूम का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है।
उन्होंने कहा कि अब आगे की कानूनी स्थिति में पांच जजों की पीठ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रत्नू ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के गंभीर संवैधानिक मामलों को बार-बार लंबित रखने का अवसर दिया जाना चाहिए?
रत्नू ने कहा कि इस मामले में तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहले ही पांच जजों की पीठ का फैसला आ चुका है, जिसमें प्रो-टेम कमेटी बनाए जाने और उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बात को संबंधित मंत्री द्वारा नहीं टालने की राजनीतिक वास्तविकता को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए रत्नू ने कहा कि उन्होंने नियुक्ति व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति दत्ता ने प्रथम दृष्टया इसे गलत बताया और कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फैसले में सरकार की ओर से पेश किए गए कुछ तर्कों पर भी टिप्पणी की गई है। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति दत्ता ने 'जजेस अपॉइंट जजेस' वाली धारणा को एक भ्रम बताया और कॉलेजियम की सिफारिशों को रोकने तथा उसमें हस्तक्षेप से जुड़े सवाल भी उठाए।
उन्होंने कहा कि फैसला काफी तल्ख और सख्त टिप्पणियों वाला है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जैसी संवैधानिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और संस्थागत स्वतंत्रता का सवाल महत्वपूर्ण बना हुआ है।
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Created On :   23 Sept 2026 10:21 PM IST












