कानून: शराब नीति मामला कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

शराब नीति मामला  कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल ने जेल में समय बिताने के लिए तीन किताबें - भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड - के लिए एक आवेदन दायर किया है।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल ने जेल में समय बिताने के लिए तीन किताबें - भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड - के लिए एक आवेदन दायर किया है।

कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी पहले से बढ़ाई गई ईडी की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया।

सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता पेश हुए, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने दलीलें दी। न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एएसजी राजू ने कहा कि हम रिमांड नहीं चाहते।

ईडी ने फिर कहा, "वह (केजरीवाल) सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोल-मोल जवाब दे रहे हैं।" एएसजी ने पिछली बार की तरह कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं।

एएसजी ने अदालत को बताया कि ईडी बाद में उनकी हिरासत मांग सकती है।

सुनवाई के बाद जज ने सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल ने हिरासत में रहने के दौरान विशेष आहार, दवाएं, किताबें और धार्मिक लॉकेट भी उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दिया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   1 April 2024 12:32 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story