राष्ट्रीय: मुंबई ट्रेन विस्फोट दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषी की याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मामले की जांच और अभियोजन में शामिल आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का ब्योरा मांगा था।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा किए जाने से अधिकारियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है और यह सार्वजनिक हित में नहीं है।
सिद्दीकी को बम विस्फोटों में उसकी भूमिका के लिए 2015 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस हादसे में 189 मौतें हुई थीं और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। सिद्दीकी ने उन आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के बारे में ब्योरा मांगा, जिन्होंने जांच की निगरानी की और अभियोजन के लिए मंजूरी दी।
उनकी याचिका में उनके संघ लोक सेवा आयोग के फॉर्म और अन्य नियुक्ति-संबंधी दस्तावेजों की प्रतियों का अनुरोध भी शामिल था।
अदालत ने कहा कि चूंकि घटना 2006 में हुई थी और अभी 20 साल से कम समय बीता है, इसलिए आरटीआई अधिनियम (धारा 8 3), जो दो दशकों के बाद जानकारी जारी करने की अनुमति देता है, इस मामले में लागू नहीं होता।
न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि इस जानकारी का खुलासा करने में सार्वजनिक हित की कमी को देखते हुए 20 साल बाद भी इसमें शामिल अधिकारियों की गोपनीयता और सुरक्षा को दोषी के अनुरोध पर प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, कथित इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) रिपोर्ट की एक प्रति के लिए सिद्दीकी की एक अलग याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसमें उसने बम विस्फोट मामले में गलत गिरफ्तारी की बात कही थी।
अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को बरकरार रखा और आईबी के हलफनामे की विश्वसनीयता की पुष्टि की।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   5 March 2024 8:50 PM IST