राष्ट्रीय: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व पीएफआई अध्यक्ष की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का निर्देश दिया
नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष एरापुंगल अबुबकर की मेडिकल आधार पर दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसने जेल अधिकारियों को अबूबकर पर एक व्यापक चिकित्सा रिपोर्ट प्रदान करने का आदेश दिया है, जिसमें जेल अस्पताल सहित अस्पताल में भर्ती होने की घटनाओं का विवरण हो।
अदालत ने आदेश दिया, "संबंधित जेल प्राधिकारी को अपीलकर्ता की वर्तमान मेडिकल रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाए कि वह कितनी बार जेल अस्पताल सहित अस्पताल में भर्ती हुआ और उसकी अवधि क्या है।"
इसके अलावा, अदालत ने जेल अधिकारियों को अगली सुनवाई के लिए अदालत में अबुबकर की आभासी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जो उनकी मेडिकल फिटनेस पर निर्भर करेगा।
अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है।
इससे पहले, अदालत ने तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को अबूबकर की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनीश दयाल की डिवीजन बेंच ने कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा अबूबकर के इलाज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए।
पीठ उसकी अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा उसे एम्स में भर्ती कराने के आदेश को लागू करने की मांग की गई थी।
दूसरी अपील में अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की मांग की गई।
अबुबकर के वकील अदित एस. पुजारी ने अदालत को बताया, “अंतरिम राहत यह है कि विशेष न्यायाधीश ने उसे एम्स में भर्ती करने का निर्देश दिया। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं।''
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील ने कहा कि चूंकि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, इसलिए इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
उपरोक्त दलील पर गौर करने के बाद, खंडपीठ ने अपील दायर करने में 40 दिन से अधिक की देरी को माफ करते हुए अपील पर एक नोटिस भी जारी किया था और एजेंसी से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।
अबूबकर को एनआईए ने 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया था और यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया था। वह 6 अक्टूबर 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं।
वह आइडियल स्टूडेंट्स लीग, जमात-ए-इस्लामी और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे संगठनों में सक्रिय थे।
अबुबकर के अनुसार, वह कई बीमारियों से पीड़ित है, जिनमें एक दुर्लभ प्रकार का एसोफैगस कैंसर, पार्किंसंस रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और दृष्टिबाधा शामिल है।
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Created On :   5 Feb 2024 9:05 PM IST