कानून: दिल्ली हाई कोर्ट का एनएसआईडीसी चेयरमैन की नियुक्ति के खिलाफ पीआईएल पर सुनवाई से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट का एनएसआईडीसी चेयरमैन की नियुक्ति के खिलाफ पीआईएल पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम (एनएसआईडीसी) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में सुभ्रांशु शेखर आचार्य की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम (एनएसआईडीसी) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में सुभ्रांशु शेखर आचार्य की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि सर्विस के मामलों में जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

अदालत ने कहा कि केवल गैर-नियुक्त लोगों के पास ऐसी नियुक्तियों या विस्तार प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है।

सद्दाम अली द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया था कि आचार्य की नियुक्ति में 11 जुलाई 2023 को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

अली के अनुसार, विज्ञापन की तिथि तक "आंतरिक उम्मीदवारों" के लिए पात्र स्केल में एक वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि और अन्य उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष की सेवा अवधि की आवश्यकता थी।

अली ने तर्क दिया कि आचार्य दो साल की सेवा आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं और वह 'आंतरिक उम्मीदवार' भी नहीं थे।

तर्कों को सुनने के बाद, अदालत ने अली की दलील में कोई योग्यता नहीं पाई।

पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, हम वर्तमान जनहित याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।" न्यायालय ने अपने निर्णय के समर्थन में विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि उसने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों के गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं सुनाया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   4 Jun 2024 4:20 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story