कानून: डीआईएएल हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वाणिज्यिक उड़ान संचालन की अनुमति देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा
नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने की अनुमति देने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी गई है।
डीआईएएल, जीएमआर के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम और प्रतिवादी नंबर 2 (एएआई) का एक संयुक्त उद्यम, संचालन प्रबंधन और विकास समझौते के तहत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआईए) के संचालन, रखरखाव, विकास और प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां रखता है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा स्थापित करने का निर्णय 1997 की नीति, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति सहित स्थापित नीतियों का उल्लंघन करता है, जो मौजूदा हवाईअड्डों के 150 किमी के भीतर नए हवाईअड्डों को प्रतिबंधित करती हैं।
डीआईएएल का तर्क है कि आईजीआईए अनुमानित यातायात जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है और हिंडन परियोजना मौजूदा और आगामी हवाईअड्डों की आर्थिक व्यवहार्यता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।
याचिका में आईजीआईए के विस्तार और उन्नयन में डीआईएएल और उसके रियायतदाताओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश का भी हवाला दिया गया है।
इसके अलावा, यह हितों के टकराव के बारे में चिंता पैदा करता है, क्योंकि डीआईएएल में 26 प्रतिशत शेयरधारक एएआई, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से उड़ानें संचालित करने के निर्णय में शामिल है।
याचिका में हिंडन परियोजना से संबंधित विवादित निर्णय, प्रस्ताव और संचार को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एएआई का रुख मांगा है और अगली सुनवाई मार्च में होने की संभावना है।
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Created On :   25 Jan 2024 11:04 AM IST