अपराध: लुधियाना की अदालत ने मासूम को जिंदा दफनाने वाली महिला को सुनाई मौत की सजा

लुधियाना की अदालत ने मासूम को जिंदा दफनाने वाली महिला को सुनाई मौत की सजा
पंजाब में लुधियाना की एक अदालत ने गुरुवार को ढाई साल की बच्ची को जिंदा दफनाकर उसकी हत्या करने के आरोप में एक महिला को मौत की सजा सुनाई।

चंडीगढ़, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब में लुधियाना की एक अदालत ने गुरुवार को ढाई साल की बच्ची को जिंदा दफनाकर उसकी हत्या करने के आरोप में एक महिला को मौत की सजा सुनाई।

सत्र न्यायाधीश मुनीष सिंगल ने पिछले सप्ताह शिमलापुरी इलाके की रहने वाली 35 वर्षीय नीलम को बच्चे की हत्या के लिए दोषी ठहराया था। 28 नवंबर, 2021 को अपहरण कर बच्ची की हत्या कर दी गई थी। महिला ने बच्ची को जिंदा दफना दिया था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस के मुताबिक, नीलम ने 28 नवंबर, 2021 को बच्ची को सलेम टाबरी इलाके में एक गड्ढे में दफना दिया था।

वारदात का कारण पीड़ित परिवार से महिला की पुरानी दुश्मनी बताई गई है।

वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। पूछताछ में महिला ने हत्या की बात भी कबूल की।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को गड्ढे में दफनाने से पहले उसे दो बार पीटा था। बच्ची के सिर पर चोट के दो निशान थे।

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Created On :   18 April 2024 5:12 PM IST

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