राष्ट्रीय: गुरुग्राम साढ़े तीन साल की बच्‍ची से दुष्‍कर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा

गुरुग्राम  साढ़े तीन साल की बच्‍ची से दुष्‍कर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा
यहां की एक अदालत ने साढ़े तीन साल उम्र की बच्‍ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को बुधवार को मौत की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

गुरुग्राम, 21 फरवरी (आईएएनएस)। यहां की एक अदालत ने साढ़े तीन साल उम्र की बच्‍ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को बुधवार को मौत की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अदालत ने दोषी सुनील पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पॉक्‍सो कोर्ट की जज शशि चौहान ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

मृत बच्‍ची के पिता की शिकायत के आधार पर सेक्टर-65 पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

बच्‍ची 11 नवंबर, 2018 को अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी और अगले दिन उसका निर्वस्त्र शव झाड़ियों में मिला था।

लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में कहा था कि 11 नवंबर को वह और उनकी पत्‍नी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। जब वे घर लौटे तो पड़ोस में रहने वाली दो लड़कियों ने उन्हें बताया कि दुकान से सामान दिलाने के बहाने सुनील उनकी बेटी को अपने साथ ले गया।

दंपति ने बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली।

अगले दिन उन्होंने अपनी बेटी को एक मंदिर के पास झाड़ियों के बीच मृत पाया।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुनील को गिरफ्तार कर लिया।

बताया जा रहा है कि सुनील मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के अपराध में शामिल था।

गुरुग्राम जिला न्यायालय के जिला अटॉर्नी धर्मेंद्र राणा ने कहा, ''केस की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की गवाही बेहद अहम रही। कोर्ट से अपील की गई कि इस केस को दुर्लभतम श्रेणी में रखकर कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए दोषी को मौत की सजा सुनाई।“

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   22 Feb 2024 11:48 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story