हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू, सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण
शिमला, 18 मार्च (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब सभी कर्मचारियों को कार्यालय में मर्यादित, साफ-सुथरे और औपचारिक कपड़े पहनकर ही आना होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से कार्यस्थल पर अनुशासन और पेशेवर माहौल को बढ़ावा मिलेगा।
नए नियमों के तहत पुरुष कर्मचारियों के लिए कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट या ट्राउजर पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही जूते या सैंडल पहनने की भी सलाह दी गई है। वहीं, महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कमीज, चूड़ीदार-कुर्ता-दुपट्टा या ट्राउजर-शर्ट को निर्धारित ड्रेस के रूप में शामिल किया गया है।
सरकार ने साफ तौर पर कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कर्मचारियों को व्यक्तिगत साफ-सफाई और बेहतर ग्रूमिंग बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कार्यालय का माहौल व्यवस्थित और गरिमापूर्ण बना रहे।
ड्रेस कोड के साथ-साथ सरकार ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी कड़े नियम लागू किए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट से सरकार की नीतियों पर बिना अनुमति के टिप्पणी नहीं कर सकेगा। यदि कोई कर्मचारी ऐसा पोस्ट या बयान साझा करता है, जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है या उसकी आलोचना होती है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकारी कामकाज पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। नए निर्देशों के लागू होने के बाद अब कर्मचारियों को अपने व्यवहार, पहनावे और सोशल मीडिया गतिविधियों में विशेष सावधानी बरतनी होगी।
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Created On :   18 March 2026 1:10 PM IST












