असम में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 साल की कैद की सजा
गुवाहाटी, 15 मई (आईएएनएस)। बाल यौन शोषण के खिलाफ सख्त फैसला सुनाते हुए असम की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दोषी मोहर अली को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह घटना 7 जुलाई, 2022 को कोकराझार सदर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत काठलगुरी गांव में घटी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी मोहर अली कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की को गौरांग नदी के किनारे स्थित एक सुनसान जूट के खेत में बहला-फुसलाकर ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।
पीड़िता के परिवार ने बाद में कोकराझार सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए।
विशेष पॉक्सो न्यायालय में मुकदमा चला और इसमें पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के बयानों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य भी शामिल थे।
अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक और जिला न्यायालय के वकील मनजीत घोष ने फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। न्यायालय परिसर के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए घोष ने कहा कि यह फैसला न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच और बच्चों को यौन अपराधों से बचाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) में बढ़ते बाल यौन शोषण (पीओसीसो) के मामलों को लेकर चिंता के बीच यह फैसला आया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, असम में 2023 में 1,500 से अधिक बाल यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए।
बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया और ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे और बाल संरक्षण कानूनों के सख्त प्रवर्तन की मांग की।
यह सजा हाल के न्यायिक रुझानों के अनुरूप भी है, जिसमें बाल यौन शोषण (पॉक्सो) अदालतों ने नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में कड़ी सजा सुनाई है।
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Created On :   15 May 2026 10:25 PM IST












