ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह आवंटन करने पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी रिपोर्ट
कोलकाता, 23 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से उस फैसले पर रिपोर्ट मांगी, जिसमें ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के गुट को 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था।
इस सप्ताह की शुरुआत में ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसएफ) ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए जस्टिस कृष्णा राव की पीठ का रुख किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एआईएसएफ के एकमात्र प्रतिनिधि नौशाद सिद्दीकी हैं।
चुनाव आयोग ने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह देने के साथ ही उसे 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम भी आवंटित किया था। वहीं, एआईएसएफ को 'अलमारी' चुनाव चिन्ह दिया गया।
चुनाव आयोग के इस फैसले से एआईएसएफ नेतृत्व और खासकर नौशाद सिद्दीकी नाराज हो गए। सिद्दीकी ने दक्षिण 24 परगना जिले की भांगर विधानसभा सीट से 2021 और फिर 2026 में 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था और दोनों बार जीत हासिल की थी।
सिद्दीकी ने पहले चुनाव आयोग के सामने इस फैसले पर आपत्ति जताई और इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।
इस मामले पर बुधवार को जस्टिस कृष्णा राव की पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी। मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।
एआईएसएफ पश्चिम बंगाल की एकमात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, जिसे पिछले सप्ताह चुनाव आयोग ने नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया।
हुमायूं कबीर द्वारा स्थापित आम जनता उन्नयन पार्टी को उसके पुराने 'सीटी' चुनाव चिन्ह की जगह 'टेबल' चुनाव चिन्ह दिया गया है।
कबीर ने इसी साल मुर्शिदाबाद जिले की नाओदा और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर ‘सीटी’ चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि, कबीर ने नया चुनाव चिन्ह दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
एजेयूपी रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही है, जबकि एआईएसएफ अगले महीने पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है।
दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 9 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
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Created On :   23 Sept 2026 10:00 PM IST












