मध्य प्रदेश रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने रेलवे अधिकारी को गिरफ्तार किया

मध्य प्रदेश रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने रेलवे अधिकारी को गिरफ्तार किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी को एक श्रम ठेकेदार से 45,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

भोपाल, 6 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी को एक श्रम ठेकेदार से 45,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

सीबीआई अधिकारी ने एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश के कटनी स्थित न्यू कटनी जंक्शन पर पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अजयवीर सिंह को ठेकेदार की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई ने गुरुवार को ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

आरोप है कि आरोपी वरिष्ठ अनुभाग अभियंता ने 30 मजदूरों को काम से न हटाने के बदले में प्रति मजदूर 1,500 रुपए की दर से 45,000 रुपए की अनुचित रिश्वत की मांग की।

बयान में कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने जाल बिछाकर कटनी में शिकायतकर्ता से 45,000 रुपए की अनुचित रिश्वत मांगते और लेते हुए आरोपी वरिष्ठ अनुभाग अभियंता को रंगे हाथों पकड़ा।

इसमें आगे कहा गया है कि आरोपी के आवास और कार्यालय में आपत्तिजनक दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक सबूतों की बरामदगी के लिए तलाशी ली गई।

बयान में आगे कहा गया है कि आरोपी सीनियर सेक्शन इंजीनियर को गिरफ्तार कर जबलपुर की सक्षम अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एक अधिकारी ने बताया कि एक अलग मामले में, सीबीआई ने बिहार के पुनपुन से फरार घोषित अपराधी को दो दशक पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आरोपी राजा बिहारी सहित 21 आरोपियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला तुरंत दर्ज किया था।

सीबीआई ने कहा कि आरोपी राजा बिहारी ने बैंक अधिकारियों और बिचौलियों के साथ मिलकर जाली स्वामित्व विलेख, मनगढ़ंत संपत्ति दस्तावेजों और फर्जी गारंटर दस्तावेजों के आधार पर पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी शाखा में इलाहाबाद बैंक से ऋण प्राप्त किया था।

जांच के बाद, सीबीआई ने 30 अक्टूबर, 2009 को आरोपी राजा बिहारी सहित 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने 12 नवंबर, 2009 को आरोपपत्र का संज्ञान लिया।

आरोपी राजा बिहारी ने जांच में सहयोग नहीं किया और शुरुआत से ही फरार था तथा मुकदमे से बचता रहा।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :  

Tags

Next Story