बंगाल में सीनियर अधिकारियों के प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी
कोलकाता, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने तय किया है कि एक खास पे-स्केल या पे-ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों के प्रमोशन के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की मंजूरी जरूरी होगी।
राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन शर्तों के बारे में बताया गया है जिनके तहत राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रमोशन के प्रस्तावों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी जरूरी होगी।
नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि किन पे-स्केल ग्रेड के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी की जरूरत होगी। पे-मैट्रिक्स 'पश्चिम बंगाल सेवा (वेतन और भत्ते में संशोधन) नियम' के अनुसार होगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार, पे-बैंड-5 (37,400 रुपए से 60,000 रुपए के बीच) और 8,900 रुपए के ग्रेड-पे वाले राज्य सरकार के अधिकारी इस नए नियम के दायरे में आएंगे, जिसके तहत उनके प्रमोशन के प्रस्तावों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी लेनी जरूरी होगी।
ऐसे मामलों में, राज्य का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग प्रमोशन के प्रस्तावों से जुड़ी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगा और प्रमोशन को मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी मिलने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी।
हालांकि, यह निर्देश पूरी तरह से नया नहीं है। इससे पहले, इसी विभाग ने 7 जुलाई, 2014 और 7 फरवरी, 2020 को नोटिफिकेशन जारी किए थे। नए निर्देश में विभागों को पुराने नोटिफिकेशन की याद दिलाई गई और उन्हें गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इस मामले में नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए।
प्रमोशन के नियमों को सख्त करने के अलावा, विभाग ने राज्य सरकार के सभी दूसरे विभागों से उन अधिकारियों की विस्तृत लिस्ट मांगी है जो अगले सात दिनों में प्रमोशन के लिए योग्य हैं और पे-बैंड-5 में आते हैं।
संबंधित विभागों के सचिवों, प्रधान सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों से ऐसे अधिकारियों के बारे में अन्य जरूरी जानकारी भी मांगी गई है, जैसे कि उन्हें आखिरी बार प्रमोशन कब मिला था और क्या वह मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति से दिया गया था।
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Created On :   14 Aug 2026 11:59 PM IST












